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शांतिभंग में पकड़े कांग्रेस नेता को जेल भेजा:वकील का आरोप, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जमानत स्वीकारी, लेकिन कंडीशन लगाई, पहले ही वारंट बना दिया

शांतिभंग में पकड़े गए कांग्रेस जिला महासचिव विपिन बरथुनिया को जेल भेजने के आदेश दिए है। विपिन के वकील हरीश शर्मा ने बताया कि दो वकीलों द्वारा जमानत पेश करने के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अलग से कंडीशन लगा दी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से गैर कानूनी रूप से विपिन को जेल भेज दिया। इस मामले में हाईकोर्ट में कंटेंप्ट की कार्रवाई लगाएंगे। इधर लाडपुरा तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजवीर यादव ने बताया कि जो बात वकील बता रहे है ऐसा नहीं है। प्रकरण में केवल गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति से जमानत पेश किए जाने का उल्लेख किया है। वो शपथ पत्र पेश कर देंगे, हमारे ऊपर कोई आपराधिक केस दर्ज नही। अगर वो नहीं देना चाहते तो क्या किया जा सकता है। जिस हाईकोर्ट जजमेंट के बारे में वकील बात कर रहे है उसमें दो सांसदों की जमानत मांगी गई थी। विपिन के वकील हरीश शर्मा ने बताया कि नयापुरा पुलिस ने अपराध को रोकने के लिए गुरुवार को कांग्रेस नेता विपिन बरथुनिया को धारा 126, 135 (3),170 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में शांतिभंग की पकड़ा था। जिसे आज पुलिस ने तहसील लाडपुऱा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सामने पेश किया था। हमारे पहुंचने से पहले बरथुनिया के वारंट तैयार थे। हमने मजिस्ट्रेट से कहा हमें सुन लो। मजिस्ट्रेट ने कहा ऑर्डर हो गए, 10 -10 हजार जमानत के। साथ ही उन्होंने एक कंडीशन लगा दी। जमानती देने वाले गैर आपराधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। कुल मिलाकर उनका मकसद जेल भेजना था। मैंने जोधपुर हाईकोर्ट के मार्च 2025 के जजमेंट को कोट करते हुए कहा कि धारा 126, 135 (3),170 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में शांतिभंग की कार्रवाइयों में किसी को बंद रखने के लिए किसी भी तरह की शर्तें आरोपित नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने ये जजमेंट चीफ जस्टिस के माध्यम से सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक पहुंचाने के निर्देश भी दे रखे है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर के बारे में जानकारी होने की बात कहीं, फिर भी हमारी दलील नहीं मानी। वकील गैर आपराधिक पृष्ठ भूमि का होता है। मजबूरन हमने दो वकीलों की जमानत पेश की। जिसमें एक मैं खुद व दूसरे पदम जैन थे। उससे पहले ही विपिन का वारंट तैयार था। पुलिसकर्मी उसे जेल ले गए। हम हाईकोर्ट में कंटेंप्ट की कार्रवाई लगाएंगे। क्योंकि गुरुवार को ही नयापुरा पुलिस ने अभिमन्यु सुराणा को शांतिभंग में पकड़ा था। उसे जमानत का लाभ मिल गया था। आज विपिन को शांतिभंग जेल भेज दिया। नयापुरा थाना SHO विनोद नागर ने बताया कि गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता अभिमन्यु सुराणा को कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान विपिन बरथुनिया ने रास्ता रोकने का प्रयास किया था। मामले में विपिन को पाबंद करवाया था। आज शांति भंग की धारा में उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। कांग्रेस में चल में चल रही खींचतानदरअसल पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के समर्थक अभिमन्यु सुराणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी को धमकी दी थी। जिसपर नयापुरा पुलिस ने सुराणा को शांतिभंग में पकड़ा था। सुराणा की पेशी के दौरान विपिन बरथुनिया भी कलेक्ट्रेट पहुंचा। वहां शांति धारीवाल समर्थक से विपिन की कहासुनी हुई। इसके बाद पुलिस ने विपिन को शांतिभंग में पकड़ लिया।

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