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जंक्शन के पास अतिक्रमण करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज होगा

पटना जंक्शन और उसके आसपास वाहनों और दुकानदारों से पटी सड़कों और जाम को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने पुलिस-प्रशासन को बार-बार अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि अतिक्रमित सड़कें जिन थानेदारों के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हो। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और एसबी प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने रौनक सिन्हा की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जंक्शन के आसपास की सड़कों से हटाने के दो दिन बाद अतिक्रमणकारी उसी स्थान पर काबिज हो जाते हैं। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन सिंह ने भी कोर्ट को बताया कि बहुत पहले अरुण कुमार मुखर्जी मामले में कोर्ट ने कहा था कि जिस थाना क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण होगा, वहां के थानेदार जिम्मेवार होंगे। लेकिन, इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन शिकायतों को गंभीर मानते हुए खंडपीठ ने आदेश दिया कि दोबारा काबिज अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उनका स्थायी पता और मोबाइल नंबर लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। जंक्शन पर प्रवेश-निकासका प्लान बनाने का निर्देश कोर्ट ने दानापुर रेलवे डिविजन के आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना जंक्शन पर गाड़ियों की बिना अड़चन आवाजाही, पार्किंग की सुविधा और अग्निशमन गाड़ियों के लिए अलग से प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए विस्तृत प्लान तैयार करें। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों और डीएम से अतिक्रमणकारियों और लापरवाह थानेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ा, जारी किए गए आंकड़े

स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का पैसा 2024 में 3.5 अरब स्विस फ्रैंक तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में तीन गुना ज्यादा है. स्विस अधिकारी इसे काला धन नहीं मानते.

अनंतिम मतदाता सूची पर एक हजार सदस्यों की आपत्ति:हाईकोर्ट बार चुनाव : सभी अर्ह मतदाता हर हाल में कर सकेंगे मतदान

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव के लिए जारी अनंतिम मतदाता सूची पर पहले दिन लगभग एक हजार सदस्यों ने आपत्ति दाखिल की। 6738 अनंतिम मतदाता सूची पर 21 जून तक आपत्ति स्वीकार की जायेगी। हालांकि निर्वाचन समिति ने कहा है कि सभी अर्हता रखने वाले सदस्यों को हर हाल में मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा ने सदस्यों से आपत्ति दाखिल करने की अपील की है और कहा है कि किसी भी अर्ह सदस्य को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बाइलाज के उपबंधो के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी। उन्होंने सभी संभावित प्रत्याशियों से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग मांगा है। अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी, संतोष कुमार त्रिपाठी,सी पी उपाध्याय, दुर्गेश तिवारी, अमित कुमार दूबे, पुरुषोत्तम मौर्य, ध्रुव कांत चतुर्वेदी,राजेश तिवारी, नरेंद्र कुमार चटर्जी पूजा मिश्रा संतोष कुमार मिश्र आदि ने सदस्यों से मतदाता सूची में अपनी आपत्ति दाखिल करने का अनुरोध किया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में सभी से सहयोग करने की अपील की है। हालांकि अशोक सिंह,के नेतृत्व में कुछ वकीलों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मतदाता सूची की गड़बड़ी की शिकायत की और पिछले वर्ष की मतदाता सूची में शामिल सदस्यों से केवल एक साल के केस की जानकारी लेकर अर्ह होने पर मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की। अधिवक्ता प्रशांत सिंह रिंकू व अनिल कुमार पाठक ने कैलेंडर वर्ष व वित्तीय वर्ष को स्पष्ट करने तथा कैलेंडर वर्ष के अनुसार तीन वर्ष के केस का डाटा लेने की मांग की। फिलहाल मतदाता सूची में आने से वंचित अर्ह सदस्यों ने आपत्तियां दाखिल करना शुरू कर दिया है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदान करने वाले सदस्यों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी।

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